पांच महीने में 1100 पालतू कुत्तों का हुआ पंजीकरण, अब अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन

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दिल्ली नगर निगम ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण पर सख्ती बढ़ा दी है और करीब पांच महीने में 1100 पालतू कुत्तों का पंजीकरण किया है। निगम ने हाल के दिनों में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से अपना प्रयास तेज किया है। 

निगम ने दिल्ली वासियों निवासियों को अपने अपने पालतू जानवरों का हर हाल में पंजीकरण करवाने के लिए कहा था। ऐसा नहीं करने पर निगम ने उचित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का निगम में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

अगर सार्वजनिक स्थान पर घूम रहे पालतू जानवर का निगम में पंजीकरण नहीं पाया जाएगा तो निगम इसे जब्त भी कर सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली व एनसीआर के इलाके नोएडा व गाजियाबाद में कुत्ते के काटने के मामले बढ़े हैं। कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एमसीडी नागरिकों से अपने पालतू कुत्तों का तुरंत पंजीकरण करवाने का आग्रह किया है।

निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पंजीकरण नहीं कराने पर पालतू जानवरों के मालिकों पर जुर्माना लगाने और मुकदमा चलाने का भी प्रावधान है। इसलिए जल्द पंजीकरण नहीं करवाने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है। यह नियम उनपर भी लागू होगा जिन्होंने आवारा कुत्तों को पालतू रखा है।

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दिल्ली नगर निगम ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण पर सख्ती बढ़ा दी है और करीब पांच महीने में 1100 पालतू कुत्तों का पंजीकरण किया है। निगम ने हाल के दिनों में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से अपना प्रयास तेज किया है। 

निगम ने दिल्ली वासियों निवासियों को अपने अपने पालतू जानवरों का हर हाल में पंजीकरण करवाने के लिए कहा था। ऐसा नहीं करने पर निगम ने उचित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का निगम में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

अगर सार्वजनिक स्थान पर घूम रहे पालतू जानवर का निगम में पंजीकरण नहीं पाया जाएगा तो निगम इसे जब्त भी कर सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली व एनसीआर के इलाके नोएडा व गाजियाबाद में कुत्ते के काटने के मामले बढ़े हैं। कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एमसीडी नागरिकों से अपने पालतू कुत्तों का तुरंत पंजीकरण करवाने का आग्रह किया है।

निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पंजीकरण नहीं कराने पर पालतू जानवरों के मालिकों पर जुर्माना लगाने और मुकदमा चलाने का भी प्रावधान है। इसलिए जल्द पंजीकरण नहीं करवाने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है। यह नियम उनपर भी लागू होगा जिन्होंने आवारा कुत्तों को पालतू रखा है।

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